Thursday, 4 March 2021

NT24 News : आरसीआईसी ही बचा सकता है लोगों को इमिग्रेशन संबंधी धोखाधड़ी से ..........

पीयू के पूर्व छात्र दीपांश भुच्चर बने कनाडा इमिग्रेशन के आरसीआईसी 

पंजाब के गिने-चुने आरसीआईसी विशेषज्ञों में से एक, सिर्फ आरसीआईसी को मिलता है कनाडाई दूतावास के समक्ष इमिग्रेशन केस प्रस्तुत करने का लाइसेंस  

एक आरसीआईसी ही बचा सकता है लोगों को इमिग्रेशन संबंधी धोखाधड़ी से : दीपांश भुच्चर

एन टी 24 न्यूज़

विनय कुमार शर्मा

चंडीगढ़

पढ़ाई, स्थायी निवास (पीआर) या रोजगार के लिए कनाडा जाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र, दीपांश भुच्चर कनाडा सरकार से मान्यता प्राप्त इमिग्रेशन  सलाहकार बन गये हैं और उन्होंने चंडीगढ़ में रहकर ही काम करने की घोषणा की है। रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट (आरसीआईसी) के तौर पर उन्हें ईमानदार व नैतिक तरीके से छात्रों को पढ़ाई व करियर संबंधी मार्गदर्शन हेतु कनाडा सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है। उन्हें कनाडाई दूतावास के समक्ष अपने क्लाइंट का प्रतिनिधित्व करने के लिए बाकायदा लाइसेंस मिला है। वह इमिग्रेशन संबंधी धोखाधड़ी से लोगों को बचा सकते हैं। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने यह जानकारी दी। कनाडाई इमिग्रेशन  सलाहकार, दीपांश भुच्चर ने कहा, 'कनाडाई इमिग्रेशन कानूनों का पालन करने वाले भारतीय एजेंटों को कनाडा में आरसीआईसी के माध्यम से ग्राहकों के आवेदन पेश करने होते हैं। कनाडा सरकार की ओर से दूतावास में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार सिर्फ आरसीआईसी को है। आरसीआईसी बनने के लिए कनाडा का स्थायी निवासी होना आवश्यक है और दो साल का एक यूनिवर्सिटी कोर्स करने के बाद वहां की एक सरकारी परीक्षा पास करनी होती है, तब मिलता है इसका लाइसेंस। आरसीआईसी के अलावा अन्य किसी को भी फीस लेकर संबंधी इमिग्रेशन सलाह देने का अधिकार नहीं है। बिना लाइसेंस के यदि कोई ऐसा करता है तो कनाडाई इमिग्रेशन कानूनों के अनुसार उसे 'घोस्ट कंसल्टेंट ' कहा जाता है। '

इमिग्रेशन कानूनों व नीतियों के जानकार दीपांश भुच्चर बिजनेस इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, प्रॉविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम (पीएनपी) और स्टडी परमिट आदि के विशेषज्ञ हैं। चंडीगढ़ व पंजाब में मुश्किल से दो-तीन आरसीआईसी के ही कार्यालय मौजूद हैं, लेकिन कनाडा में रहने के कारण वे यहां स्वयं उपलब्ध नहीं होते हैं। कायदे की एक इमिग्रेशन कंपनी में एक आरसीआईसी होना आवश्यक है, अन्यथा कनाडा के कानून के मुताबिक वह वैध कंपनी के बजाय एक फ्रॉड कंपनी मानी जायेगी। दीपांश भुच्चर नेस्ट एब्रॉड इमिग्रेशन के एमडी हैं। इनकी कंपनी की सेवाओं में स्टडी परमिट, एक्सप्रेस एंट्री द्वारा पीआर, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स और निवेशकों व संगीत, नृत्य, खेल तथा अभिनय के क्षेत्र में अपना रोजगार करने वालों के लिए बिजनेस इमिग्रेशन शामिल है। इनके पास शिक्षा सलाहकार भी हैं, जो कनाडा के 100 से अधिक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए काउंसलिंग प्रदान करते हैं। ब्रिटिश कोलंबिया (कनाडा), नवांशहर (पंजाब) और चंडीगढ़ में कार्यालय होने केअलावा जल्द ही कैलगरी (कनाडा), यूके व दुबई में भी काम शुरू किया जायेगा। भुच्चर ंने कहा कि कनाडा ने इस वर्ष 4,01,000 आप्रवासियों को अपने यहां बुलाया है। विभिन्न श्रेणियों के तहत 2022 में 4,11,000 और 2023 में 4,21,000 आप्रवासियों को अनुमति मिलने का अनुमान है। 

 

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