बुल बार लगाने पर नहीं कटेगा
कोई चालान : अवि भसीन
विनय कुमार
एन टी 24 न्यूज़
चंडीगढ़
भाजपा इंडस्ट्री प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक अवि भसीन
की निरंतर कौशिशों के बाद चार पहिया वाहनों में बुल बार लगाने से माननीय दिल्ली
हाई कोर्ट के स्टे आर्डर के आधार पर अब चण्डीगढ़ में कोई चालान नहीं कटेंगे l
उक्त जानकारी देते हुए अवि भसीन ने बताया कि चण्डीगढ़ ट्रैफिक
डिपार्टमेंट से आरटीआई एक्ट के अंतर्गत सुचना प्राप्त हुई है कि दिल्ली के माननीय
हाई कोर्ट (Case No. W.P. (C) 6340/2017 & 1498/2018)
के फैसले के आधार पर अब चण्डीगढ़ शहर में भी चार
पहिया वाहनों में बुल बार लगाने पर कोई चालान नहीं कटेगा । उन्होंने कहा कि बुल
बार लगाने से व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं होती, दुर्घटना के दौरान गाड़ी को ज्यादा नुकसान न हो इसीलिए वाहनों की सुरक्षा
के लिए लगाया जाता है।
अवि
भसीन ने कहा कि यह धारना बिल्कुल गलत है कि गार्ड लगाने से दुर्घटना के समय गाड़ी
के एयर बेग नहीं खुलते जबकि इसको लगाने से एयर बेग खुलने में कोई फर्क नहीं पड़ता
। अवि भसीन ने दिल्ली हाई कोर्ट और चण्डीगढ़ के ट्रैफिक एसएसपी एस आनंद का धन्यवाद
प्रकट किया ।
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