पंजाब चुनाव: चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक लगाई
एन टी 24 न्यूज़
पूजा गुप्ता
चंडीगढ़
पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) एस करुणा राजू ने
मंगलवार को कहा कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों के संबंध में 10
फरवरी से 7 मार्च के बीच एग्जिट पोल पर रोक लगा दी है. जनप्रतिनिधित्व
अधिनियम, 1951 के तहत, एग्जिट पोल
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आयोजित और प्रचारित नहीं किए जा सकते
हैं या किसी अन्य तरीके से प्रसार 10 फरवरी से सुबह 7 बजे से 7 मार्च शाम 6.30 बजे
तक, सीईओ ने कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी जनमत सर्वेक्षण के
परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित है।
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