एन टी24 न्यूज़
चंडीगढ़
चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा मोटर
वाहन नियम में संशोधन करते हुए सिख महिलाओं को खासतोर पर पगड़ी पहने महिलाओं को
दिल्ली सरकार की तर्ज पर हेलमेट पहनने से छूट देते हुए कहा कि शहर में दोपहिया
वाहन चलाते समय या वाहन के पीछे बैठी सीख महिलाओं को पगड़ी या हेलमेट पहनने के
लिये कहा है l वहीं प्रशासनिक ट्रांसपोर्ट
विभाग ने नगर वासियों से इस नियम में संशोधन करने के लिए 30 दिन के भीतर अपने मत रखने को
कहा है महिलाओं के सुझावों के आधार पर इस एक्ट में संशोधन कर इसकी अधिसूचना को
जारी किया जाएगा l शहर में प्रशासन की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश पर पहले ही दो
पहिया वाहन चलाने वाली व पीछे बैठने वाली महिलाओं के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर
दिया था l प्रशासन के इस फैसले का शिरोमणि अकाली दल की ओर से विरोध किया गया l वहीं
शहर में कुछ दिनों से एमएचए की ओर से प्रशासन को दिल्ली सरकार की तर्ज पर सिख
महिलाओं को हेलमेट पहनने से निजात देने की बात के बाद चंडीगढ़ ट्रेफिक पुलिस की ओर
से बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं के चालान करने पर भी प्रतिबंध
लगा दिया हैं l
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