Monday, 14 January 2019

NT24 News : बिना मुआवजा के प्रशासन नहीं तोड़ सकता मकान : अविनाश................


बिना  मुआवजा के प्रशासन नहीं तोड़ सकता मकान : अविनाश सिंह शर्मा
एन टी 24 न्यूज़
विनय कुमार
चंडीगढ़
आज सोमवार को राम दरबार चंडीगढ़ में एयर फोर्स के बाउंड्री से सटे एक जन सभा को संबोधित करते हुए अविनाश सिंह शर्मा लोकसभा उम्मीदवार चंडीगढ़ की आवाज पार्टी ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का आदेश बता कर डिफेंस एरिया में एयर फोर्स की बाउंड्री से सटे 100 मीटर के दायरे में वह राम दरबार हो, बहलाना हो, फैदा हो, हल्लोमाजरा में नापी करवा कर दहशत का माहौल बना रहा है l  चंडीगढ़ की आवाज पार्टी के प्रयास से पहले ही मुकदमा नंबर सीडब्ल्यूपी 7426 / 2017 में 29 अगस्त 2018 को हाईकोर्ट के आदेश आ चुके हैं कि डिफेंस एक्ट  1903 के अंतर्गत किसी की प्रॉपर्टी को तोड़ने से पहले प्रशासन को मुआवजा देना होगा । चंडीगढ़ प्रशासन उन प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू करवाकर पहले मुआवजा दे । उसके बाद तोड़ने की कोई कवायद करें । जिससे पीड़ित परिवार उजड़ने के बाद कहीं पर बस सके । अन्यथा चंडीगढ़ की आवाज पार्टी चंडीगढ़ प्रशासन की तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगा । कारण की उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करना चंडीगढ़ प्रशासन का भी फर्ज बनता है । पीड़ित को मुआवजा के लिए आदेश चंडीगढ़ की आवाज पार्टी के प्रयास से 29 अगस्त 2018 को आ चुका है । इस मौके मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष कमल किशोर शर्मा, रमेश टॉक और काफी संख्या में राम दरबार निवासी उपस्थित थे ।


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