Friday 28 January 2022

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 सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा से बीजेपी के 12 विधायकों का 1 साल का निलंबन रद्द किया

एनटी 24 न्यूज़

पूजा गुप्ता

नई दिल्ली

 सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी के साथ कथित दुर्व्यवहार के आरोप में महाराष्ट्र विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के 12 विधायकों के निलंबन को शुक्रवार को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने निलंबन को असंवैधानिक और मनमाना करार दिया। जुलाई 2021 में विधायकों ने अपने एक साल के निलंबन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। राज्य सरकार ने 12 विधायकों पर अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ 'दुर्व्यवहार' करने का आरोप लगाया था। 12 निलंबित सदस्य हैं- संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया। विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वे मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में ओबीसी के लिए लड़ रहे हमारे 12 भाजपा विधायकों के निलंबन को रद्द करने के ऐतिहासिक फैसले के लिए सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत और धन्यवाद करते हैं। फडणवीस ने ट्वीट की एक श्रृंखला में कहा, "माननीय एससी का यह निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाएगा और यह असंवैधानिक, अनैतिक, अनुचित, अवैध और अलोकतांत्रिक कार्यों और गतिविधियों के लिए एमवीए सरकार के चेहरे पर एक और कड़ा तमाचा है।" फडणवीस ने कहा, "यह न केवल 12 विधायकों का बल्कि इन 12 निर्वाचन क्षेत्रों में 50 लाख से अधिक नागरिकों का सवाल था।" उन्होंने कहा, "लोकतंत्र की रक्षा हुई।" 12 जनवरी को, SC ने कहा था कि एक साल के लिए 12 बीजेपी विधायकों का निलंबन निष्कासन से भी बदतर है और संवैधानिक प्रावधान के अनुसार, एक निर्वाचन क्षेत्र छह महीने से अधिक समय तक बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रह सकता है। अदालत ने कहा था कि यदि निर्वाचित सदस्यों को लंबी अवधि के लिए सदन से हटा दिया जाता है तो यह एक "खतरनाक मिसाल" स्थापित करेगा।

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