इमीग्रेशन कंपनियों के खिलाफ मोहाली पुलिस ने शुरु
की कारवाई कंपनियों के रिकार्ड की हुई जांच पड़ताल
एन टी 24 न्यूज़
विनय कुमार
मोहाली
मोहाली पुलिस ने आज बड़े स्तर पर कार्यवाही करते 50 इमीग्रेशन कंपनियों के रिकार्ड
की जांच -पड़ताल की । मोहाली एसएसपी हरचरन सिंह भुल्लर ने बताया कि मोहाली पुलिस
की तरफ से आज 20 डी.एस.पीज की अलग -अलग टीमों के द्वारा 50
इमीग्रेशन कंपनियों के कार्यालयों के
रिकार्ड की जांच - पड़ताल की गई। जांच बाद में कसूरवार पाई जाने वाली कंपनियों के
विरुद्ध बनती कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने आगे बताया कि इमीग्रेशन कंपनियों की
तरफ से नौजवानों को विदेशों में सैटल करन के बहाने बड़ी रकमें ले कर भोले -भाले
लोगों के साथ धोखाधड़ी करने बार रोजाना की शिकायतें
प्राप्त हो रही थीं । यह बात भी नोटिस में आई थी कि कुछ कंपनियों के पास नियमों
मुताबिक ट्रैवल एजेंट का लायसेंस भी नहीं है, जो किराये पर
इमारत ले कर वहां कार्यालय खोल लेते हैं और लोगों के
साथ ठगी मार कर मोटी रकम वसूल कर वहाँ से और कहीं चले जाते हैं । इस की रोकथाम और
सम्बन्धित कानून व नियमों को असरदार तरीको के साथ लागू करवाने बाबत पंजाब सरकार की
तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी की हुई है, जिस के अंतर्गत पुलिस
की तरफ से कार्यवाही करते यह चैकिंग करवाई गई है । एसएसपी ने बताया कि चैकिंग
दौरान अगर कोई बिना लायसेंस से ट्रैवल एजेंट का कारोबार करता पाया गया तो कसूरवार
के खिलाफ कानून मुताबिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा । यहाँ यह भी बताना बनता है कि कई
ट्रैवल एजेंट इमारत किराये पर ले कर यह कारोबार शुरू कर देते हैं और नौजवानों से
विदेश भेजने के बहाने मोटी रकम ले लेते हैं परन्तु न तो नौजवानों को विदेश भेजा
जाता है और न उनके पैसे वापस करते हैं । जब ठगी का शिकार हुए व्यक्ति इन के
विरुद्ध पुलिस के पास शिकायत करते हैं तो ट्रैवल एजेंट शिकायत करने वाले नौजवानों
को कुछ पैसे वापस कर के वहाँ से अपना कार्यालय बंद कर के आगे चले जाते हैं। जब ऐसे
ट्रैवल एजेंटों को ढूँढने के लिए उन के कार्यालय की इमारत के मालिक के साथ संपर्क
किया जाता है तो मालिक की तरफ से न तो ऐसे किरयेदार सम्बन्धित, सम्बन्धित थानो में सूचना दर्ज करवाई होती है और न मालिक के पास उनका
मुकम्मल पता / दस्तावेज रखे होते हैं, जिस कारण बिना लायसंस
से इमीग्रेशन का कारोबार करने वाले एजेंटों को ढूँढना मुश्किल हो जाता है । उन्होंने
कहा कि इमारत मकान मालिकों, जिन्होंने इंमीगरेशन कंपनी का
कार्यालय अपनी बिलडिंग में खुलवा कर उस सम्बन्धित थानो में सूचना न दी हो और उस की
वैरीफिकेशन न करवाई हो, उस विरुद्ध भी आई.पी.सी. की धारा 188
अधीन केस दर्ज किया जायेगा ।
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